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Delhi: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स के रिन्युअल की डेडलाइन बढ़ाई, 30 नवंबर तक मिली मोहलत

Delhi 30 सितंबर तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत अन्य डॉक्यूमेंट नहीं हुए रिन्यू तो ना करें चिंता, सरकार ने दो महीने का दिया अतिरिक्त समय

Sep 30, 2021 / 04:14 pm

धीरज शर्मा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने वाहन से जुड़े दास्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License ), रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट ( Registration Certificate ) आदि के रिन्युअल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 30 सितंबर तक जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।
यानी अब डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करने के लिए दो महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। ऐसे में अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 30 सितंबर को खत्म हो रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
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दिल्ली सरकार ने सभी मोटर वाहन (motor vehicle) और परमिट की वैलिडिटी को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( MoRTH) ने सभी राज्यों को वाहनों से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने भी यह ऑर्डर जारी किया है।
ऐसे में जो लोग 30 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं कर पाए हैं। उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए 30 नवंबर तक की मोहलत दे दी है।
इस वजह से बढ़ाई तारीख
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ( Transport Department ) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोरोना से हालात भले ही सामान्य हुए हो लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े दफ्तरों में भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है।
सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि, ऐसी जानकारी मिली है कि लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराने के लिए दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में ऑफिसों में काफी भीड़ एकत्र हो रही है। जो कोरोना के लिहाज से ठीक नहीं है।
बता दें कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई है, वे इन डॉक्यूमेंट्स के रिन्युअल के लिए 30 नवंबर तक आ सकते हैं।
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फरवरी 2020 से लगातार बढ़ रही डेडलाइन
पिछले साल फरवरी के बाद से लगातार यह डेडलाइन बढ़ती रही है। जो लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स के एक्सपायर होने की वजह से रिन्यू नहीं करवा पाए उन्हें अब राहत मिलेगी।
इसके साथ ही इस महीने खत्म हो रहे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की वैलिडिटी अगले दो महीने और जारी रहेगी।

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