यानी अब डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करने के लिए दो महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। ऐसे में अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 30 सितंबर को खत्म हो रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
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Delhi: शिक्षा निदेशालय का आदेश, 15 अक्टूबर तक टीचर्स और स्कूल स्टाफ लगवा लें वैक्सीन, वरना नहीं मिलेगी एंट्री दिल्ली सरकार ने सभी मोटर वाहन (motor vehicle) और परमिट की वैलिडिटी को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( MoRTH) ने सभी राज्यों को वाहनों से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने भी यह ऑर्डर जारी किया है।
ऐसे में जो लोग 30 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं कर पाए हैं। उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए 30 नवंबर तक की मोहलत दे दी है।
इस वजह से बढ़ाई तारीख
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ( Transport Department ) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोरोना से हालात भले ही सामान्य हुए हो लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े दफ्तरों में भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है।
सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि, ऐसी जानकारी मिली है कि लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराने के लिए दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में ऑफिसों में काफी भीड़ एकत्र हो रही है। जो कोरोना के लिहाज से ठीक नहीं है।
बता दें कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई है, वे इन डॉक्यूमेंट्स के रिन्युअल के लिए 30 नवंबर तक आ सकते हैं।
यह भी पढ़ेँः Delhi: शराब की 260 निजी दुकानों का आज आखिरी दिन, 17 दिन में बिकी 200 करोड़ रुपए की Liquor फरवरी 2020 से लगातार बढ़ रही डेडलाइनपिछले साल फरवरी के बाद से लगातार यह डेडलाइन बढ़ती रही है। जो लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स के एक्सपायर होने की वजह से रिन्यू नहीं करवा पाए उन्हें अब राहत मिलेगी।
इसके साथ ही इस महीने खत्म हो रहे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की वैलिडिटी अगले दो महीने और जारी रहेगी।