bell-icon-header
राष्ट्रीय

BRS नेता के कविता को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

Delhi Liquor Scam Case: BRS नेता के कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। वह उत्पाद नीति मामले में ED की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

Apr 08, 2024 / 11:08 am

Akash Sharma

दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को BRS नेता के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि के कविता को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। स्पेशल CBI न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

https://twitter.com/ANI/status/1777196691550339072?ref_src=twsrc%5Etfw

ऐसे हुई थी BRS नेता के कविता की गिरफ्तारी

एजेंसी और आयकर विभाग द्वारा उनके हैदराबाद आवास पर तलाशी लेने के कुछ घंटों बाद ED ने उन्हें 15 मार्च की शाम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, जिसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 26 मार्च को 09 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

याचिका में बेटे की परीक्षाओं का दिया था हवाला

के कविता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कविता को उसके 16 साल के बेटे के साथ रहने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। बेटे की परीक्षाएं अगले महीने से शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए एक मां स्थान पिता, बहन या भाई या यहां तक कि मासी के द्वारा भी नहीं लिया जा सकता है। अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि कविता सबूतों को नष्ट करने में शामिल थी, क्योंकि उसने ईडी को सौंपने से पहले सामग्री हटा दी थी और अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। मेरे पास सामग्री, व्हाट्सएप दस्तावेज़ आदि हैं।

ये भी पढ़ें: Bank Holidays April 2024: इस सप्ताह 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों की लिस्ट यहां देखें

Hindi News / National News / BRS नेता के कविता को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.