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Supreme Court: लोक सभा चुनाव को लेकर केजरीवाल की जमानत पर हो सकता है विचार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट संकेत दिया कि वह जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई लंबी खिंच सकती है।

नई दिल्लीMay 04, 2024 / 07:20 am

Akash Sharma

Delhi CM Arvind Kejriwal
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट संकेत दिया कि वह जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई लंबी खिंच सकती है। ऐसे में वह अंतरिम जमानत पर विचार करेगी। हालांकि पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अंतिम रूप से कुछ तय नहीं किया है। वह सिर्फ सभी संबंधित वकीलों को सूचित कर रही है कि अगर सुनवाई जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है तो इस तरह की अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम राहत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल किया कि जब केजरीवाल 16 मार्च तक आरोपी नहीं थे तो ऐसा क्या हो गया कि 21 मार्च को ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया? ED के समन के जवाब में उन्हें 25 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होना था। पीठ ने पूछा कि कोई अदालत कैसे जांच कर सकती है कि किसी की गिरफ्तारी के लिए अधिकारी ने सही निष्कर्ष निकाला था? ED की ओर से पेश एएसजी एस.वी. राजू ने कहा कि अदालत को देखना होगा कि क्या सामग्री है? यह ऐसा मामला नहीं है, जहां कोई सामग्री नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार थे।

सिसोदिया की याचिकाओं पर 8 तक जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को ED और CBI को नोटिस जारी कर आठ मई तक जवाब तलब किया। मामले की सुनवाई भी आठ मई को होगी। कोर्ट ने सिसोदया को सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी। ED ने कहा कि पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर उसे आपत्ति नहीं है।

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