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Delhi CM: अरविंद केजरीवाल ने जेल में मांगी इंसुलिन, कोर्ट में बोले दिल्ली सीएम- वॉशरूम भी नहीं जाने देते

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal)ने जेल में इंसुलिन मुहैया कराने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका पर दोपहर 2 बजे कोर्ट सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी ने इस बात की जानकारी दी।

नई दिल्लीApr 19, 2024 / 03:05 pm

Akash Sharma

Arvind Kejriwal

Delhi CM: अरविंद केजरीवाल ने जेल में मांगी इंसुलिन, कोर्ट में बोले दिल्ली सीएम- वॉशरूम भी नहीं जाने देतेदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्च में शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्हें तिहाड़ जेल में वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जाता है। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने ED के समन पर पेश नहीं होने के मामले में यह दावा किया। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ED के पास किसी भी याचिका के विरोध के अलावा कोई और काम नहीं है। जेल में लीगल मुलाकात की संख्या सीमित है, इसलिए हम रिजॉइंडर नहीं दाखिल कर पा रहे हैं।

ED ने एक दिन पहले किया ये दावा 

इससे पहले गुरुवार को एक अन्य केस में ED ने दावा किया था कि आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Case) में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ‘टाइप 2’ मधुमेह होने के बावजूद हर दिन आम और मिठाई जैसे हाई शुगर वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। इससे उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल सके। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और ED मामलों की विशेष जज कावेरी बावेजा के समक्ष ईडी ने ये दावे किए। इसके बाद जस्टिस बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को केजरीवाल के आहार चार्ट सहित मामले में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अरविंद केजरीवाल ने ED पर लगाया बड़ा आरोप

कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED ) ने कहा तिहाड़ जेल में वकील हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकते है। मुलाकात के बाद अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। इस पर दिल्ली सीएम के वकील ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ 30 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। केजरीवाल ने वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली सीएम केजरीवाल को जेल में खाना भी नहीं खाने देते हैं। साथ ही वाशरूम भी नहीं जाने देते हैं। सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।

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