दिल्ली सरकार ने राजधानी में देर रात 3 बजे तक बार खोलने की अनुमति देने पर नीतिगत फैसला लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सरकार ने आबकारी विभाग को जरूरी निर्देश दिए किए हैं। माना जा रहा है कि इस दिशा में जल्द ही सरकार एक और बड़ा फैसला ले सकती है।
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दरअसल राष्ट्रीय राजधानी के रेस्टोरेंट्स और बार में अब तक रात 1 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसका समय बढ़ाया जा रहा है। यानी अब अवधि में दो घंटे का इजाफा किया गया है। बार खोलने की परमिशन रात 3 बजे तक दिए जाने के बाद आबकारी विभाग पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।
एनसीआर के वक्त से हो मैच
दरअसल दिल्ली में जहां अब तक 1 बजे तक ही बार ओपन करने की अनुमति थी, वहीं दिल्ली से सटे राज्यों और शहरों जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं वहां बार खोले जाने का वक्त 3 बजे तक ही था। ऐसे में दिल्ली के बार और रेस्त्रां मालिकों ने आबकारी विभाग और सरकार से अपील की थी कि, उनके समय में भी बढ़ोतरी की जाए, ताकि राजधानी के लोग आस-पास ना जाएं।
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दरअसल राष्ट्रीय राजधानी के रेस्टोरेंट्स और बार में अब तक रात 1 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसका समय बढ़ाया जा रहा है। यानी अब अवधि में दो घंटे का इजाफा किया गया है। बार खोलने की परमिशन रात 3 बजे तक दिए जाने के बाद आबकारी विभाग पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।
एनसीआर के वक्त से हो मैच
दरअसल दिल्ली में जहां अब तक 1 बजे तक ही बार ओपन करने की अनुमति थी, वहीं दिल्ली से सटे राज्यों और शहरों जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं वहां बार खोले जाने का वक्त 3 बजे तक ही था। ऐसे में दिल्ली के बार और रेस्त्रां मालिकों ने आबकारी विभाग और सरकार से अपील की थी कि, उनके समय में भी बढ़ोतरी की जाए, ताकि राजधानी के लोग आस-पास ना जाएं।
बता दें कि दिल्ली में नवंबर 2021 से लागू हुई आबकारी नीति में सिफारिश की गई थी कि बार के संचालन का समय बढ़ाकर पड़ोसी शहरों के बराबर किया जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में बार देर रात 1 बजे तक ही खुलते हैं।
यहां 24 घंटे परोसी जाती है शराब
दरअसल दिल्ली में ही 150 होटल और मोटल ऐसे हैं जहां 24 घंटे शराब परोसी जाती है। दरअसल इस तरह के होटल और मोटल को आबकारी विभाग की ओर से L-16 लाइसेंस दिया जाता है। जिनके पास ये लाइसेंस होता है उन्हें 24 घंटे लिकर सर्व करने की परमिशन रहती है।
दरअसल दिल्ली में ही 150 होटल और मोटल ऐसे हैं जहां 24 घंटे शराब परोसी जाती है। दरअसल इस तरह के होटल और मोटल को आबकारी विभाग की ओर से L-16 लाइसेंस दिया जाता है। जिनके पास ये लाइसेंस होता है उन्हें 24 घंटे लिकर सर्व करने की परमिशन रहती है।
जबकि जिन शराब विक्रेताओं यानी रेस्त्रा और होटल या बार वालों के पास L-17 लाइसेंस होता है, उन्होंने तय वक्त तक ही शराब परोसने की अनुमति होती है। बता दें कि दिल्ली में L-17 लाइसेंस वाले 550 रेस्त्रां हैं।
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