राष्ट्रीय

सावधान! इन नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी, लगेगा 20,000 का जुर्माना, आतिशी सरकार का बड़ा फैसला

Delhi Air Pollution: मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

नई दिल्लीNov 16, 2024 / 02:17 pm

Shaitan Prajapat

Delhi Pollution: देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
यह भी पढ़ें

Indian Railways: रेलवे के सुपर ऐप से मिलेगा ट्रेन का कंफर्म टिकट, आरक्षण और टाइम टेबल के साथ मिलेगी ये खास सुविधाएं


बाहर व्‍हिकल की एंट्री पर रोक

हालांकि जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले ऐसे वाहनों पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। आप सरकार ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली के बाहर रजिस्‍टर्ड बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले एलसीवी यानी लाइट कमर्शियल व्‍हिकल को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। यहां भी केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं रहेगी।

बीएस-4 के 3 लाख से ज्यादा डीजल वाहन

बीते कुछ दिनों में दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। राजधानी में बीएस-3 के दो लाख पेट्रोल वाहन और बीएस-4 के तहत 3 लाख से अधिक डीजल वाहन मौजूद है। दिलली में इनका संचालन सख्त मना है। अगले आदेश तक सड़कों पर ये वाहन नजर नहीं आएंगे। सरकारी आदेश के अनुसार, अगर कोई निमयों का उल्लंघन करता है तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा करने के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

संबंधित विषय:

Hindi News / National News / सावधान! इन नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी, लगेगा 20,000 का जुर्माना, आतिशी सरकार का बड़ा फैसला

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.