8 दिसंबर को जस्टिस यादव ने दिया था भाषण
जस्टिस यादव के आठ दिसंबर के भाषण की प्रतियां और शिकायत मिलने पर कॉलेजियम ने उन्हें तलब किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से भी भाषण आदि विवरण मांगे गए थे। जस्टिस यादव को कॉलेजियम द्वारा बुलाने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत पक्ष सुनने की कार्यवाही माना जा रहा है।महाभियोग के लिए 55 सांसदों ने दिया था नोटिस
कॉलेजियम की बैठक शुक्रवार को होनी थी लेकिन सीजेआई सहित पांच वरिष्ठतम जजों में से दो की अनुपलब्धता के कारण यह मंगलवार को रखी गई। उल्लेखनीय है कि जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग के लिए 55 सांसदों ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। इस महाभियोग को स्वीकार करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PLI) भी दायर की गई है।यह भी पढ़ें – ‘जज फेसबुक न चलाएं, संन्यासी की तरह रहें, घोड़े की तरह काम करें’, Supreme Court के जस्टिस ने क्यों की ऐसी टिप्पणी?