मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट में दर्ज कराई गई शिकायत
बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में प्रजनन दर के मुद्दे पर बोलते हुए टिप्पणी की थी। इसकी विपक्षी दलों के नेताओं ने शर्मनाक बताया था और कड़ी निंदा की थी। इसके बाद बुधवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
महिला आयोग ने की नीतीश कुमार के बयान की निंदा
सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सीएम नीतीश कुमार के बयान की निंदा की है। इसके साथ ही आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर नीतीश कुमार के टिप्पणियों को विधानसभा के रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया है।
आयोग ने विधानसभा स्पीकर को लिखे पत्र में कहा कि NCW को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिलाओं के अधिकारों से वंचित होने से संबंधित मामलों की निगरानी और जांच करने का अधिकार दिया गया है।
विधानसभा में नीतीश कुमार ने मांगी माफी
हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेविधानसभा में भी माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमलोग तो महिलाओं के कल्याण के लिए हमेशा से काम करते आए हैं। हमने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया। फिर भी यदि किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। उन्होंने कहा कि कल तक भाजपा वाले हमारे साथ और आज जब ऊपर से आदेश आया था हल्ला कर रहे हैं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।