धारा 174 के तहत अपराध मामला दर्ज
सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल ने कोई अपराध किया होगा जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालत ने पाया कि शिकायत की सामग्री और ईडी द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है। आरोपी केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं।
छठी बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल
केजरीवाल ने सोमवार को छठी बार संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने कहा है कि ईडी को मुख्यमंत्री को बार-बार तलब करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
17 फरवरी को मिली थी छूट
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन की अवज्ञा करने के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर शिकायत के संबंध में केजरीवाल को उस दिन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।