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जनता की जेब पर पड़ेगी मार! कोल्ड ड्रिंक से सिगरेट तक ये चीजें होगी महंगी

GST Rate: जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (GoM) ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोड्क्टस पर मौजूदा कर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है।

नई दिल्लीDec 03, 2024 / 10:55 am

Shaitan Prajapat

GST Rate: आम आदमी को जल्द ही महंगाई का झटका लगने वाला है। जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (GoM) ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोड्क्टस पर मौजूदा कर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। यह निर्णय राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुओं पर कर दरों को समायोजित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हो सकता है।

जीएसटी दर में बदलाव पर चर्चा

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में जीओएम ने प्रस्तावित दर समायोजन को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को बैठक हुई है। हानिकारण प्रोड्क्टस के लिए वृद्धि के साथ-साथ परिधान और अन्य वस्तुओं के लिए जीएसटी संरचना में बदलाव पर भी चर्चा हुई।

रेडीमेड वस्त्र:

-1,500 रुपये तक की लागत: 5% कर
-1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच: 18% कर
-10,000 रुपये से अधिक: 28% कर

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148 वस्तुओं की कीमत में बदलाव की तैयारी

मंत्री समूह ने बैठक में कुल 148 वस्तुओं के लिए कर परिवर्तन प्रस्तावित रखे है। माना जा रहा है कि इससे समायोजन से राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंत्री समूह की रिपोर्ट 21 दिसंबर, 2024 को जीएसटी परिषद को प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद और राज्य वित्त मंत्री प्रस्तावित परिवर्तनों पर अंतिम निर्णय लेंगे।

21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल में होंगे बड़े ऐलान

एक अधिकारी ने कहा कि मंत्री समूह ने तंबाकू और संबंधित उत्पादों और कोल्ड ड्रिंक पर 35 फीसदी की विशेष दर प्रस्तावित करने पर सहमति जताई है। 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की मौजूदा चार-स्तरीय कर संरचना बनी रहेगी। इसमें नई 35 फीसदी दर शामिल होगी। मौजूदा जीएसटी संरचना जीएसटी प्रणाली के तहत, आवश्यक वस्तुओं को या तो छूट दी जाती है या सबसे कम स्लैब पर कर लगाया जाता है, जबकि विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर उच्च दरों पर कर लगाया जाता है।

जीओएम के पिछले प्रस्ताव

अक्टूबर में अपनी पिछली बैठक में जीओएम ने दरों से संबंधित कई अन्य सुझाव दिए:

-पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (20 लीटर और उससे अधिक): जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए।
10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल: जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए।
अभ्यास नोटबुक: जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाए।
15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूते: जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाए।
25,000 रुपये से अधिक मूल्य की कलाई घड़ियां: जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया।

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