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CBI ने की केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग, कोर्ट का फैसला सुरक्षित

Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।

नई दिल्लीJun 29, 2024 / 06:25 pm

Prashant Tiwari

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जज सुनैना शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिमांड की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट के पास आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
26 जून को CBI ने किया था गिरफ्तार

मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए हिरासत की मांग करने वाली एजेंसी की याचिका पर इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को सीएम केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि सीएम केजरीवाल को जब वेकेशन बेंच के जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था, तब सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। इस हफ्ते की शुरुआत में तिहाड़ जेल में सीबीआई द्वारा सीएम केजरीवाल से पूछताछ के बाद, उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की अनुमति केंद्रीय एजेंसी को दे दी गई थी।
अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के लिए रखा पक्ष

इसके बाद सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर उनकी रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम स्थगन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली थी। सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने दलील दी।
ईडी को समय देना जरुरी था- दिल्ली हाईकोर्ट

उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के लेटेस्ट फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दायर याचिका पर मंगलवार को सुनाए गए अपने अंतिम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत की वेकेशन बेंच ने पूरी सामग्री पर विचार नहीं किया। उसे ईडी को जमानत पर बहस करने का समान अवसर देना चाहिए था।
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