नेशनल हाईवे के पास किसी भी स्ट्रक्चर की अनुमति नहीं उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे के समीप किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी दुकानदारों और ढाबा मालिकों ने अवैध रुप से कंस्ट्रक्शन किया था। इस संबंध में सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके जब उन्होंने कब्जा खाली नहीं किया तो उस पर विभाग ने कार्रवाई की।
अवैध कब्जे के मालिक को पहले नोटिस दिया जाता है बिनेश कुमार ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी अवैध कब्जे के मालिक को पहले नोटिस दिया जाता है। फिर अवैध कब्जेदारों की जगह को खाली नहीं करने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अवैध कब्जे को ध्वस्त करने से पहले उपायुक्त के साथ बैठक होती है। इसके बाद पुलिस विभाग को भी इसके बारे में सूचित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक ने विभाग को पुलिस बल मुहैया कराया जिसकी मदद से अवैध कब्जों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी।