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इस राज्य केे 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

Mobile Internet Ban: मणिपुर सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए अशांत जिरीबाम जिले सहित नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं का निलंबन दो दिन के लिए बढ़ा दिया।

नई दिल्लीDec 02, 2024 / 08:51 am

Shaitan Prajapat

Mobile Internet Ban: गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि मणिपुर सरकार ने सोमवार को नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। राज्य ने तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव बरामद होने के बाद हिंसा बढ़ने के बीच असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाली सामग्री को फैलाने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था।

मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध दो दिन और बढ़ा

राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी देेते हुए गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 25 नवंबर को कांगपोकपी जिले से एक व्यक्ति के लापता होने की घटना के अलावा 18 नवंबर से नौ जिलों में किसी भी प्रकार कोई बड़ी घटना नहीं घटी। हालांकि एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को दो और दिनों के लिए बढ़ाया गया है।

इन नौ जिलों में बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट

गृह विभाग के जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के नौ जिलों- इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी, चुराचांदपुर, जिरीबाम और फेरजावल में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं का निलंबन 3 दिसंबर को शाम 5.15 बजे तक रहेगा। बता दें कि दो सप्ताह के बंद के बाद, छह जिलों में स्कूलों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में 29 नवंबर से नियमित कक्षाएं फिर से शुरू हुईं।
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गृह विभाग ने जारी किया आदेश

गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि मणिपुर में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। आशंका जताई कई कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, अभद्र भाषा और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते है। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर हो सकती है। इसलिए एहतियाती तौर पर, राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।

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