अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे आसाराम
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह इस दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते। शीर्ष अदालत ने पुलिस अधिकारियों से यह भी कहा कि वे उन्हें केवल अस्पताल ले जाएं और यह न बताएं कि वह इलाज के लिए कहां जा सकते हैं। अंतरिम जमानत की मांग करते हुए उनके वकीलों ने कहा कि वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। पिछले साल उन्होंने पुणे में इलाज कराया था। दिल से जुड़ी कुछ बीमारी होने के बाद उन्हें जोधपुर एम्स में भी भर्ती कराया गया था।
आसाराम बापू का बलात्कार मामला
अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने 2013 में अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में उसके दो साथियों को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। जनवरी 2023 में उसे 2013 में एक आश्रम में सूरत की एक महिला से बलात्कार करने का भी दोषी ठहराया गया था।