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Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जब तक चुनाव तब तक केजरीवाल बाहर, जेल के अंदर जानेंगे रिजल्ट

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज सुनवाई हुई है।

नई दिल्लीMay 10, 2024 / 03:05 pm

Akash Sharma

Arvind Kejriwal

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Delhi CM Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सात चरणों वाले 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज सुनवाई हुई है। कथित दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी नेता को 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।

2 जून को करना होगा आत्मसमर्पण

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सात चरणों वाले 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। कथित दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी नेता को 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे। ED की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से गुजारिश की कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा अंतरिम जमानत देते हुए शर्तों को लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है।

अरविंद केजरीवाल कब आएंगे जेल से बाहर

अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा कि अदालत ने बहुत ही छोटा मौखिक आदेश दिया है। साथ ही कहा कि अभी हमने आदेश नहीं पढ़ा है, उसे जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आदेश में कोर्ट ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रही है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल के जरिए चुनाव प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आदेश जैसे ही आदेश अपलोड हो जाएगा, हम आज ही उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करना मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया गया है।

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