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Delhi CM Arvind Kejriwal Bail : तिहाड़ जेल से बाहर आए सीएम केजरीवाल, कोर्ट से इन शर्तों पर मिली जमानत

CM अरविंद अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही कहा कि “मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती।”

नई दिल्लीSep 13, 2024 / 07:45 pm

Anand Mani Tripathi

Delhi CM Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइंया की पीठ ने उन्हें सर्शत जमानत दी है। मतलब साफ है कि जेल से बाहर आए सीएम केजरीवाल कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के कथित में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोर्ट ने उन्हें 10 मई को जमानत दी थी। हालांकि 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना पड़ा था।

10 लाख रुपए की जमानत राशि

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ कुछ शर्तों को पालन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 10 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें मामले की मेरिट पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का आदेश भी दिया है।

CM कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं, इसके अलावा वो सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

दिल्ली शराब मामले पर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके साथ ही किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे।

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