
Army Land Scam: रांची के बड़गांई अंचल में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस में निलंबित आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित दस आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं। सोमवार को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई प्रारंभ हुई। निलंबित आईएएस छवि रंजन के वकील ने और समय की मांग की, लेकिन अदालत ने इससे इनकार किया।
छवि रंजन के वकील ने सुनवाई के दौरान उन्हें निर्दोष बताया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ईडी की जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। अदालत ने आरोप गठन को मंजूरी देते हुई मामले में ईडी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 22 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में बंद हैं। छवि रंजन के अलावा जिन अन्य लोगों पर आरोप गठित किया गया है, उनमें कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, रिम्स का कर्मी अफसर अली, इम्तियाज अहमद, मो. सद्दाम हुसैन, तल्हा खान, फैयाज अहमद एवं कोलकाता के कारोबारी दिलीप घोष शामिल हैं।
Updated on:
08 Jul 2024 09:04 pm
Published on:
08 Jul 2024 09:03 pm
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