पांच दिन तक इलाज के बाद 28 अगस्त को रांची के रिम्स में पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। जिसके बाद इस घटना को लेकर दुमका में भारी विरोध-प्रदर्शन हुआ था। एकतरफा प्यार में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना से लोगों में आक्रोश का माहौल है। पुलिस आरोपी शाहरुख और उसके मददगार को गिरफ्तार कर चुकी है। अब बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़े जाने के बाद आरोपी पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद बंधी है।
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मामले में बाल कल्याण समिति (CWC) ने कहा कि अंकिता की 10वीं कक्षा के अंकपत्र के अनुसार उसकी उम्र 16 साल के आसपास थी और वह बालिग नहीं थी जैसा कि पुलिस ने दावा किया था। दुमका सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि प्राथमिकी में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धाराएं भी जोड़ी जाए क्योंकि हमारी जांच के मुताबिक लड़की नाबालिग थी।
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इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का एलान किया है। मामले में सीएम ने कहा कि यह घटना झकझोर कर रख देने वाली है। कानून अपना काम कर रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द सजा मिले।