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एयर इंडिया पर DGCA का बड़ा एक्शन, 30 लाख का फाइन ठोका, पायलट का लाइसेंस किया सस्पेंड

Air India passenger urinating case एयर इंडिया उड़ान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब मामले ने DGCA ने बड़ा कदम उठाते हुए एयर इंडिया पर 30 लाख का फाइन लगा दिया। साथ ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने पर पायलट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। DGCA ने एक और सजा दी है जानें।

Jan 20, 2023 / 02:41 pm

Sanjay Kumar Srivastava

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एयर इंडिया पर DGCA का बड़ा एक्शन, 30 लाख का फाइन ठोका, पायलट का लाइसेंस किया सस्पेंड

बुजुर्ग महिला पर पेशाब मामले में DGCA ने सख्त कदम उठाते हुए एयर इंडिया उड़ान पर पर 30 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया। साथ ही DGCA ने एयर इंडिया के पायलट का लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया है। DGCA ने कहाकि, उड़ान के पायलट-इन-कमांड अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रहे। इसके साथ ही एयर इंडिया के फ्लाइट सर्विसेस निदेशक पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।मामला 26 नवंबर 2022 का है। जब न्यूयार्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान आरोपी शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। फरार चल रहे आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 7 जनवरी को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था। एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी थी।
शंकर मिश्रा पर चार माह का प्रतिबंध

एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने मामले में जांच की। और शंकर मिश्रा को ‘बुरे व्यवहार वाला यात्री’ पाया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, शंकर मिश्रा पर चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आरोपी शंकर मिश्रा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में आरोपी पर भादंवि की धारा 354, 509 और भारतीय विमानन कानून की धारा 23 के तहत केस दायर किया गया है।
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पीड़िता ने टाटा समूह अध्यक्ष को लिखा था पत्र

महिला ने टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि, केबिन क्रू स्थिति के प्रति अत्यधिक असंवेदनशील थे।

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