एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने मामले में जांच की। और शंकर मिश्रा को ‘बुरे व्यवहार वाला यात्री’ पाया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, शंकर मिश्रा पर चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में आरोपी पर भादंवि की धारा 354, 509 और भारतीय विमानन कानून की धारा 23 के तहत केस दायर किया गया है।
महिला ने टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि, केबिन क्रू स्थिति के प्रति अत्यधिक असंवेदनशील थे।