सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए एक समिति के गठन पर सुनवाई करते हुए छह सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस याचिका की सुनवाई भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने की है। इस पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी, एम.एल. शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर, और अनामिका जायसवाल द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर आदेश दिया।
SEBI को जांच का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को दो महीने में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने को कहा है।
इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 17 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने केंद्र की तरफ से विशेषज्ञों के नाम वाले सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया था। पीठ का तर्क था कि वह निवेशकों की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदाणी समूह के मालिक गौतम अदाणी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहाकि, Adani Group माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा। सत्य की जीत होगी।