सूत्रों के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की सीमा नहीं है। कई कंटेंट को लेकर इनके लिए सेंसर की व्यवस्था की मांग उठती रही है। सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आगाह किया कि वे सीरीज या अन्य कंटेंट स्ट्रीम करते समय ड्रग्स का प्रचार-प्रसार न करें। डिस्क्लेमर या उपयोगकर्ता चेतावनी के बगैर अगर फिल्म या सीरीज के मुख्य कलाकार नशीली दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले सीन करते हैं या गैर-जरूरी महिमामंडन करते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ जांच होगी। किसी भी हाल में ड्रग्स को ओटीटी पर ग्लैमराइज नहीं किया जा सकता।
सरकार ने प्लेटफॉर्म्स को जारी की चेतावनी
एडवाइजरी में कहा गया कि नशीली दवाओं के महिमामंडन के गंभीर नतीजे होंगे। खासकर युवा और संवेदनशील दर्शक इससे प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य-परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले साल मई में अधिसूचना जारी कर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य कर दी थी। अधिसूचना में कहा गया था कि नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें