इस तारीख तक खाली करना होगा ऑफिस
मौजूदा समय में AAP मुख्यालय की जगह राऊज एवेन्यू कोर्ट को परिसर विस्तार के लिए आवंटित की गई है। ऑफिस की वजह से कोर्ट विस्तार का काम अटका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने को कहा था, लेकिन अब यह समयसीमा बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दी गई है। इसी आदेश के चलते 15 दिन के अंदर पार्टी को अपना कार्यालय खाली करके रविशंकर शुक्ला लेन में शिफ्ट होना है।
2016 में खुला था ऑफिस
AAP ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर 2016 में अपना दफ्तर शुरू किया था। 2020 में हाईकोर्ट को यह जमीन जिला कोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने AAP को कार्यालय खाली करने को कहा, तो पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई।