1. ऑनलाइन ही नि:शुल्क संशोधन होगा
अगर आपको आधार कार्ड बनवाए 10 साल हो गए हैं तो इसे अपडेट कराना जरूरी है। यदि आधार कार्ड में नि:शुल्क में बदलाव करना चाहते है तो इसके लिए 14 जून आखिरी तारीख है। इसके तहत आधार में नाम, पता, जन्म तिथि जैसी जानकारियों यो बदला या अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह नि:शुल्क सेवा केवल ‘माई आधार’ पोर्टल पर उपलब्ध है। इस तिथि के बाद ऑनलाइन या आधार केंद्र पर आधार में संशोधन करने पर हर बदलाव के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा। ऐसे करें आधार में बदलाव
– सबसे पहले https://uidai.gov.in/ पर जाएं। फिर अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर लॉगइन करें।
– अपने प्रोफाइल में दिख रहे एड्रेस और पहचान की जानकारी को जांचें। अगर इनमें कोई गलती, त्रुटि या संशोधन है तो ड्रॉप-डाउन मेन्यू में जाएं और जिस चीज में सुधार करना है इससे संबंधित डॉक्यूमेंट को चुन लें।
– उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर पते में बदलाव करना है तो उससे जुड़ा प्रमाण पत्र अपलोड करें। इसका आकार 2MB से अधिक नहीं होना चाहिए।
– इसके बाद संशोधन को सत्यापित करते हुए इसे सबमिट कर दें।
2. म्यूचुअल फंड में 30 तक नॉमिनी जोड़ें
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपने फोलियो या म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी जोडऩे या नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 जून है। जो म्यूचुअल खाते इस समय सीमा को पूरा नहीं करते हैं, उनके लेनदेन 01 जुलाई से रोक दिए जाएंगे। 01अक्टूबर, 2022 से पहले खोले गए सभी व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड अकाउंट्स को इसका पालन करना होगा। बिना नॉमिनी वाले खातों पर रिडेम्पशन और एसटीपी जैसे लेनदेन प्रतिबंधित हो जाएंगे।
3. 15 जून तक एडवांस टैक्स भरें
वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथ 15 जून है। जिन टैक्सपेयर्स की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से अधिक है, उनके लिए 15 से पहले एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। 15 जून की किस्त बाद 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को और तीन बार एडवांस टैक्स भरना होगा।
4. फॉर्म-16 जारी होंगे
वेतनभोगियों यानी सैलरीड क्लास को उनके नियोक्ता या कंपनी की ओर से 15 जून से फॉर्म-16 मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद वित वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने की विधिवत कवायद शुरू हो जाएगी। फॉर्म-16 को नियोक्ता की ओर से टीडीसी कटौती के प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया जाता है। यदि टैक्सपेयर ने नौकरी बदली है तो उसे प्रत्येक नियोक्ता से अलग-अलग फॉर्म-16 लेना होगा।