हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार
श्रमायुक्त ने बीते दिन बताया कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कानून प्रभावी होने से 10 वर्ष तक लागू रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया। इस लक्ष्य का पाने के लिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नए कानून से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
श्रम विभाग के पोर्टल पर रहेगा डाटा
सरकार में सहयोगी जजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार देने का वादा किया था। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि 15 जनवरी तक कंपनियों को कर्मचारियों का डाटा सरकार को उपलब्ध कराने के लिए कहा था। कंपनियों ने जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है। पोर्टल पर मासिक वेतन या 30 हजार रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है।
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नए कानून में इनको रहेगी छूट
— स्टार्टअप कंपनियां दो साल तक नए कानून के दायरे से बाहर रहेगी।
— हरियाणा के मूल निवासी को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
— आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।
— इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
— ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा, वहां ओडिशा व झारखंड के श्रमिक काम करेंगे।
— निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी। इस काम में उनको महारत हासिल है।