नारायणपुर

नपा परिषद निर्वाचन में 16 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमों व महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की जानकारी देते कहा कि कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में नगरपालिका परिषद के निर्वाचन शंतिपूर्ण और निर्विध्न, निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है।

नारायणपुरNov 28, 2019 / 04:46 pm

Karunakant Chaubey

नारायणपुर. नगरीय निकाय निर्वाचन ऐलान के साथ ही नगर पालिका परिषद में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। डिप्टी कलक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीएस नाग ने बुधवार को जिले के सारे राजनीति दलों के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं पत्रकारों की बैठक लेकर नगरीय निकाय के छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमों व महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की जानकारी देते कहा कि कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में नगरपालिका परिषद के निर्वाचन शंतिपूर्ण और निर्विध्न, निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है।

जिले के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। नगर पालिका परिषद में मतदान के लिए 20 मतदान केन्द्र बनाये गये है। नगरीय निकायों में मतदान 21 दिसंबर तथा मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषण 24 दिसम्बर को की जाएगी। नगरपालिका परिषद नारायणपुर में मतदान 21 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 3.00 बजे तक किया जाएगा।

निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मतदान केन्द्रों की सूचना का प्रकाशन 30 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे से रिटर्निग आफिसर द्वारा कर इसी दिन सुबह 10.30 से दोपहर 3.00 बजे तक रिटनिंग आफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।

वही 6 दिसंबर के दोपहर 3.00 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक में नया बैंक खाता खोलना होगा। सिर्फ दो नाम निर्देशन पत्र ही जमा होंगे। ऑनलाईन नाम निर्देशन फ ार्म (ओएनएनओ) साफ्टवेयर में राज्य निर्वचन आयोग की वेबसाइट में किया जा सकता है। किन्तु उसकी हॉर्ड कापी रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में जमा करनी होगी।

नगर पालिका परिषद हेतु अभ्यर्थी को एक लाख 50 हजार रूपए व्यय करने की सीमा निर्धारित है। अभ्यर्थी को प्रतिभूत राशि 3 हजार रूपए महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्य को 1500 रूपए जमा करने होंगे । 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, जांच रिटर्निंग आफिसर द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के लिए नाम वापस लेने के लिए 9 दिसंबर के दोपहर 300 बजे तक तय की गई है।

इसी दिन अभ्यर्थिता से नाम वापसी के बाद निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं राज्य मान्यता प्राप्त दलों को उनका प्रतीक चिन्ह दिया जायेगा । जिला ईकाई का पदाधिकारी प्रारूप-8 में जिला इकाई के पदाधिकारी को राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा प्रारूप 9 में अधिकृत किया जाएगा।

इस निर्वाचन में मतपत्र और मतपेटी का उपयोग होगा। इसके साथ ही नोटा का भी उपयोग होगा। नगरपालिका परिषद में कुल 16 हजार 405 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 हजार 955 और महिला मतदाताओं की संख्या 8 हजार 450 है। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश कुमार नाग, राजनीतिक दल के पदाधिकारी बृजमोहन देवांगन, कमलजीत सिंह आहूजा सहित प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जिला प्रतिनिधि मौजूद थे ।

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