इससे 11 जुलाई को आरोपी संकेर कुमेटी सहायक ग्रेड 2 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवासी ग्राम कंदाड़ी तहसील-ओरछा जिला नारायणपुर ने रिश्वत्न लेते पाए जाने पर प्रकरण में विवेचना उपरांत संकेर कुमेटी को विधिवत् 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है।
कार्यालय जेल अधीक्षक उप जेल नारायणपुर तहत संकेर कुमेटी जो कि विशेष न्यायाधीश कोण्डागांव द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 12 जुलाई से वर्तमान में उप जेल नारायणपुर में परिरूद्ध है।इससे संकेर कुमेटी सहायक ग्रेड 2 उप जेल नारायणपुर में 48 घंटे से अधिक कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम-9 के उपनियम (1) एवं (2) (क) के तहत संकेर कुमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।