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जारी निर्देश के अनुसार जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फटकर दुकानें एवं एफ.एल.4(क) व्यावसायिक क्लब व एफ.एल.7 सैनिक कैंटीन को पूर्णत: बंद रखा जाएगा। शुष्क दिवस के दौरान जिले में अवैध मदिरा संग्रहण, विनिर्माण, परिवहन व विक्रय पर पूर्णत: नियंत्रण रखने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। यह भी पढ़ें