ट्रांसजेण्डरअम्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर मिलेगा प्रवेश कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अनुसार समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिए जा रहे हैं। ट्रांसजेण्डरअम्यर्थियों को ससम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लिए गए विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देने का प्रावधान किया है।
इन विद्यार्थियों को भी मिलेगा लाभ इसके साथ महिला नामांकन दर में अभिवृदधि को प्रोत्साहित करने के लिए सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत बोनस दिए जाने के साथ-साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हा सके। इसके साथ समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशैक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है। जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम्उत्तीरर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।
इस प्रकार रहेगा ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम 10 जून से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 19 जून आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 जून महाविद्यालयों की ओर से आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि
24 जून अंतिम वरियता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 27 जून अभ्यर्थियों की ओर से महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 28 जून प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन
29 जून प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन 01 जुलाई महाविद्यालय में स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर-1) शिक्षण कार्य प्रारम्भ छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इस बार प्रवेश नीति में विशेष नवाचार करते हुए छात्राओं को वर्ग वार 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, आत्मरक्षा की उच्चतम श्रेणी में ब्लैक बेल्ट छात्राओं को 5 प्रतिशत बोनस अंक देने तथा अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/ बंटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के परिवारों के बच्चों की राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ करने का प्रावधान किया है।
– डॉ. हरसुखराम छरंग, प्राचार्य, श्री बीआर मिर्धा राजकीय कॉलेज, नागौर