नागौर

नागौर शहर में आज रात 12 बजे लगेगा लॉकडाउन, जानिए क्या किसको रहेगी छूट, क्या रहेगा बंद

जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश, 22 व 23 अगस्त को शहर रहेगा पूरी तरह बंदआज सरकारी कार्यालय में आधा स्टाफ करेगा काम

नागौरAug 21, 2020 / 11:16 am

shyam choudhary

lockdown in Nagaur city

नागौर. नागौर शहर में कोरोना वायरस से फैल रही कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने तथा बचाव के लिए प्रशासन द्वारा बार-बार आमजन से अपील करने के बावजूद गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अब जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने दो दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। कलक्टर के अनुसार नागौर शहर में 22 व 23 अगस्त को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने-जाने की अनुमति रहेगी।
कलक्टर सोनी ने जारी आदेश में बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करवाए जाने के समुचित प्रबन्ध एवं समझाइश किए जाने के बावजूद कई लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किए जाने, सामाजिक दूरी नहीं बनाए रखने से संक्रमण के रोगियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पूर्व में समय समय पर स्वैच्छिक लॉकडाउन रखा जाने की अपील की जाने पर भी लॉकडाउन की सफल क्रियान्विति नहीं हुई है।
इसलिए कोरोना संक्रमण की शृंखला को रोकने के लिए जिला मुख्यालय नागौर (नागौर शहर) पर 22 व 23 अगस्त को पूर्णतया बन्द (लॉकडाउन) घोषित किया गया है। जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागौर शहर की सम्पूर्ण सीमा में 21 अगस्त रात्रि 12 बजे से 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया है।
जानिए, क्या खुला रहेगा और क्या बंद
लॉकडाउन की अवधि में सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। वहीं पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी व कार्मिक जो ड्यूटी पर हैं, उन्हें आवागमन की छूट रहेगी। इसके साथ चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा/पैरामेडिकल कार्मिक, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण गतिविधियां, जो पारियों में संचालित होती हैं। चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति, दवा दुकानों के मालिक एवं स्टाफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से व्यक्तियों के घर या गंतव्य स्थान तक आवागमन की छूट रहेगी। इसी प्रकार ट्रक/माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहेे हो, उनका आवागमन, दूध, फल-सब्जी विक्रेता, होटल एवं रेस्टोरेन्ट (रेस्टोरेन्ट में मात्र टेक अवे की सुविधा ही लागू रहेगी)।
इसके साथ सभी कार्यस्थल (दुकानें, कार्यालय, वर्कशॉप आदि) जब तक कि इस संबंध में प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो, उक्त अवधि में बन्द रहेंगे। शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी रखने व मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करना होगा तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार के दौरान सामाजिक दूरी/मास्क का उपयोग सुनिश्चित करना होगा व 20 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।

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