लॉकडाउन की अवधि में सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। वहीं पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी व कार्मिक जो ड्यूटी पर हैं, उन्हें आवागमन की छूट रहेगी। इसके साथ चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा/पैरामेडिकल कार्मिक, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण गतिविधियां, जो पारियों में संचालित होती हैं। चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति, दवा दुकानों के मालिक एवं स्टाफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से व्यक्तियों के घर या गंतव्य स्थान तक आवागमन की छूट रहेगी। इसी प्रकार ट्रक/माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहेे हो, उनका आवागमन, दूध, फल-सब्जी विक्रेता, होटल एवं रेस्टोरेन्ट (रेस्टोरेन्ट में मात्र टेक अवे की सुविधा ही लागू रहेगी)।
इसके साथ सभी कार्यस्थल (दुकानें, कार्यालय, वर्कशॉप आदि) जब तक कि इस संबंध में प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो, उक्त अवधि में बन्द रहेंगे। शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी रखने व मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करना होगा तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार के दौरान सामाजिक दूरी/मास्क का उपयोग सुनिश्चित करना होगा व 20 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।