नागौर

नगर परिषद चुनाव से पहले परिसीमन की तैयारी, कई पार्षदों के बदल जाएंगे वार्ड

पुनर्सीमांकन के बाद नागौर शहर में होंगे 60 वार्ड , स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश, जिले की स्थानीय निकायों में होगा फेर बदल

नागौरJun 11, 2019 / 11:50 am

Dharmendra gaur

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नागौर. जिले में नगर परिषद व नगरपालिकाओं के वार्डों का परिसीमन होगा, जिसके बाद निकायों की जनसंख्या के अनुपात में वार्डों की संख्या भी बढेगी। परिसीमन संबंधी कार्य को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव पवन अरोड़ा ने जारी किए वार्डों के परिसीमन को लेकर आदेश जारी किए हैं। अगस्त 2019 में नगर परिषद व नगर पालिकाओं के लिए होने वाले चुनावों के मद्देनजर अरोड़ा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का उपयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नगर निकायों में वार्डों की कुल संख्या का पुन निर्धारण अधिसूचना के माध्यम से किया गया है।

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इस प्रकार होगा परिसीमन का काम
वार्डों के पुनर्गठन व परिसीमन कार्य के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो संबंधित नगर नियोजक व अन्य स्टॉफ का सहयोग लेकर कार्य करेगा। अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड नगर पालिका के लिए निर्धारित सीटों के अनुरूप होंगे। समायोजन के लिए आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत अधिक या कम हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाए। परिसीमन के दौरान वार्ड का कोई भी क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए। वार्ड इस प्रकार बनाएं कि वार्ड लम्बे व सडकऩुमा नहीं हो तथा किसी वार्ड में कोई पाकेट न बन जाए। अधिसूचना के अनुसार वार्डों का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि एक ही मकान दो वार्डों में विभाजित नहीं हो।


इन बातों का रखना होगा ध्यान
विधानसभा सीमा को नहीं तोड़ा जाए और दो विधानसभा क्षेत्रों की सीमा का एक वार्ड न बनाया जाए। नगर पालिका के वार्डों को पूर्ण रूप से पुलिस थाने की सीमा के साथ इस प्रकार बनाया जाए कि पूरा वार्ड एक थाने की सीमा में रहे। नगर पालिका के वार्डों को यथा संभव विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास के साथ इस प्रकार रखा जाए कि एक वार्ड एक ही जोन में रहे। वार्डों का गठन करते समय उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाए कि पूरा वार्ड एक ही क्षेत्राधिकार में रहे। वार्डों का संख्याकन नगर पालिका के उत्तर से पश्चिम कोने से एंटीक्लोकवाइज शुरू करते हुए चक्रीय क्रम से किया जाएगा।


यह रहेगा परिसीमन का कार्यक्रम
अधिशासी अधिकारी व आयुक्त की ओर से 10 जून से 4 जुलाई 2019 तक वार्डों में पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव तैयार कर प्रकाशित करना, 5 से 15 जुलाई 2019 तक पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना व आपत्तियां प्राप्त करना, 16 से 22 जुलाई तक वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शे एवं प्राप्त दावों व आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन 23 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पुनर्सीमांकन वार्डों का राजपत्र में अंतिम प्रकाशन 7 से 19 अगस्त तक किया जाएगा।


निकाय जनसंख्या (2011) मौजूदा वार्ड प्रस्तावित वार्ड
नागौर 105218 45 60
लाडन्रूं 65575 35 45
मेड़ता सिटी 46070 30 40
कुचामन सिटी 61969 35 45
परबतसर 15172 20 25
नावां 22088 20 25
कुचेरा 23468 20 25
मूण्डवा 16871 20 25
डीडवाना53749 30 40
मकराना 94487 40 55
डेगाना 20035 20 25

11 निकाय है नागौर जिले में
315 वार्ड है वर्तमान में
410 वार्ड होंगे परिसीमन के बाद
95 वार्ड बढ जाएंगे पुनर्सीमांकन के बाद
5,24,702 है जिले की जनसंख्या (2011जनगणना निकाय )

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