प्रारंभिक शिक्षा के शासन सचिव कुणाल ने पत्र में बताया कि राज्य स्तरीय नार्को कॉ-आर्डिनेशन सेंटर तंत्र की 8 जुलाई 2024 को बैठक आयोजित हुई, जिसमें बताया कि गत 3 मई को 10 लाख ई-प्रतिज्ञा के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन केवल 2.28 लाख ई-प्रतिज्ञा ही ई-प्लेज लिंक पर दर्ज की गई है। कक्षा 6 एवं उससे ऊपर की कक्षा में निजी अथवा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की संख्या लगभग 80 लाख है। ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में ई-प्रतिज्ञा दर्ज कराए जाएं। साथ ही विद्यालंयों में प्रतिमाह तम्बाकू तिबेध एवं उन्मूलन के लिए जनजागृति को लेकर ई-प्रतिज्ञा कराई जाए।
जुर्माना वसूलने के आदेश शासन सचिव कुणाल ने निर्देश दिए कि सभी शिक्षण संरथान तम्बाकू मुक्त संरथान हों, इस आशय का बोर्ड विद्यालय में लगाएं। इसका प्रथम बार उल्लंघन करने वालों पर 100 रुपए तथा दूसरी बार उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपए का आर्थिक दण्ड लगाया जाए।
100 गज के दायरे में नहीं बिके तम्बाकू शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। यदि 100 गज के दायरे में कोई तन्बाक विक्रय केन्द्र हो तो यह संस्था प्रधान की जिम्मेदारी है कि वह सम्बन्धित थाने को ई-मेल/ दूरभाष के माध्यम से सूचित करें और उस पर पाबंदी लगाएं। तम्बाकू उन्मूलन के लिए संस्था प्रधान, अभिभावक, छात्र प्रतिनिधि, बीट पुलिस कांस्टेबल की एक समिति- गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसकी सतत निगरानी की जा सके।