नागौर

HSRP Number Plate: गाड़ी पर नहीं दी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो डीलर पर लगाया जुर्माना

HSRP Number Plate: एक कार खरीदार को एचएसआरपी नंबर नहीं देना मारुति सुजुकी के एक डीलर को भारी पड़ गया।

नागौरJun 18, 2023 / 07:25 pm

Nupur Sharma

नागौर। HSRP Number Plate: एक कार खरीदार को एचएसआरपी नंबर नहीं देना मारुति सुजुकी के एक डीलर को भारी पड़ गया। उस पर बीस हजार का जुर्माना लगाया गया है। नागौर जिले के कुचेरा निवासी अवि जैन ने 17 अगस्त 2020 को नागौर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष एक परिवाद पेश कर बताया कि उसने एक कार अहमदाबाद स्थित डीलर मैसर्स कटारिया ऑटो मोबाइल से 5 अक्टूबर 2019 को खरीदी थी। तमाम भुगतान भी कर दिया पर कटारिया ऑटो मोबाइल ने उसे एचएसआरपी नंबर नहीं दिए।


यह भी पढ़ें

राजस्थान के 19 साल के लड़के का शव महाराष्ट्र के तालाब में मिला, पढ़ें पूरा मामला

परिवहन विभाग में कार का पंजीयन कराया तो वहां एचएसआरपी नंबर मांगे गए। इससे कार की आरसी जारी नहीं हो पाई। केंद्र सरकार ने एक अप्रेल 2019 से ही एचएसआरपी नंबर अनिवार्य कर दी थी, उसने कार 5 अक्टूबर 2019 को खरीदी थी। इसके अभाव में नई कार की आरसी उसके नाम जारी नहीं हो पाई। ऐसे में परिवादी अवि जैन अहमदाबाद भी जाकर आया पर उसे केवल आश्वासन ही मिलता रहा।


यह भी पढ़ें

राजस्थान यूनिवर्सिटी में भिड़े दो छात्रनेताओं के गुट, जमकर हुआ हंगामा

इसलिए माना सेवा में कमी का दोषी
न्यायालय ने कटारिया ऑटो मोबाइल अहमदाबाद तथा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली को नोटिस भेजे। 25 मार्च 2021 को परिवादी के कार की एचएसआरपी नंबर प्लेट कोर्ट में पेश कर दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर के अध्यक्ष नरसिंहदास व्यास, सदस्य बलवीर खुडख़डिया व चन्द्रकला व्यास ने माना कि इससे परिवादी को बडी परेशानी हुई और मानसिक वेदना झेलनी पड़ी। ऐसे में न्यायालय ने सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वे परिवादी को मानसिक वेदना के 10 हजार और परिवाद शुल्क पेटे 10 हजार यानी कुल 20 हजार रुपए तुरंत अदा करें।

Hindi News / Nagaur / HSRP Number Plate: गाड़ी पर नहीं दी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो डीलर पर लगाया जुर्माना

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.