scriptसुप्रीम कोर्ट का बडा फैसलाः नेम प्लेट लगाने पर रोक, अदालत ने और क्या कहा | Supreme court big decision there will be no need to install nameplate in every cart and shop in muzaffarnagar | Patrika News
मुजफ्फरनगर

सुप्रीम कोर्ट का बडा फैसलाः नेम प्लेट लगाने पर रोक, अदालत ने और क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में को योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के नेमप्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

मुजफ्फरनगरJul 22, 2024 / 02:02 pm

Swati Tiwari

मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक फरमान जारी किया था। इसमें कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबे वाले और खाने-पीने की चीजें वाले ठेले वालों को अपना नाम लिखना होगा। इसे लेकर पूरे देश में खूब विवाद हुआ, प्रदेश से लेकर केंद्र तक में खलबली मच गई थी। कई होटल और ढाबा मालिकों को अपना नाम बदलना पड़ा था। योगी सरकार ने इस फैसले को पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर अंतरिम रोक ही लगा दिया है।


ठेले या ढ़ाबे पर नाम लिखना जरूरी नहीं

कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इन मामलों में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार यानी वह शाकाहारी है या मांसाहारी की जानकारी देनी होगी। उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। 

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