यह भी पढ़ेंः शादी से वापस लौट रहे भाजपा नेता का परिवार ऐसे आया दहशत में, देखें वीडियो एनआेसी के लिए छह महीने का दिया समय इन वाहन स्वामियों को नोटिस भी दिया गया है, जिससे ये वाहन स्वामी छह महीने के अंदर एआरटीओ विभाग से एनओसी लेकर अपने वाहनों को बाहर ले जाकर बेच सकते हैं। छह महीने के बाद जिन वाहन स्वामियों ने आरटीओ कार्यालय से अपने वाहनों की एनओसी नहीं ली तो समय सीमा के बाद इन वाहन स्वामियों को एनओसी नहीं दी जाएगी और ये वाहन पूरी तरह से सड़कों पर न चलने लायक माने जाएंगे। एआरटीओ विभाग की इस कार्रवार्इ के बाद पुराने वाहन स्वामियों में खलबली मच गई है। फिलहाल एआरटीओ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आदेश का पालन करते हुए ये कार्रवार्इ निरंतर चलती रहेगी।
यह भी पढ़ेंः दिल्ली-जालंधर एक्सप्रेस में बंदर ने एेसा मचाया उत्पात कि यात्रियों के साथ रेल अफसरों के भी छूट गए पसीने छह महीने के लिए सस्पेंशन किया एआरटीओ परिवर्तन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी आदेश कंटीन्यू किया है। एनजीटी ने कहा था कि दस वर्ष से पुराने जो डीजल वाहन हैं और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन हैं एनसीआर में नहीं चलेंगे। हमारे यहां लगभग 65 हज़ार ऐसे केस हैं तो हम 6 माह के लिए उनका संस्पेशन कर रहे हैं और इस बीच उनको ये समय दिया जायेगा कि वे एनओसी लेकर के एनसीआर से बाहर चले जाएं। लोगो से अपील है कि वे अपने वाहनों की समय से एनओसी कटवा लें।