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सरकारी गवाह की गोली मारकर कर दी थी हत्या
नाबालिक युवती से रेप के मामले में कथा वाचक आसाराम मामले में बुधवार को जोधपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले में आसाराम को उम्र कैद व होस्टल की वार्डन शिल्पी व एक अन्य दो २० साल की सजा सुनार्इ है। नाबालिक से रेप के इस बहुचर्चित मामले में जनपद मुजफ्फरनगर के थानाा नई मंडी कोतवाली गीताा एंक्लेव निवासी नरेश गुप्ताा के बेटे अखिल गुप्ता जो कि इस बहुचर्चित मामलेे का सरकारी गवाह था। जिसकी 11 जनवरी 2015 को उस समय अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी जब वह अपनी दुकान से घर जा रहा था।
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कोर्ट के फैसले के बाद परिवार खुश, लेकिन सजा को बताया कम
इस मामले की जांच चल रही है वहीं अखिल की पत्नी वर्षा गुप्ता भी इसी मामले मे गवाह है। नरेश गुप्ता की हत्या के बाद से उसी दिन से उनके घर पर फोर्स तैनात है। वहीं आसाराम को मिली सजा से ये परिवार खुश तो है, मगर मृतक गवाह अखिल गुप्ता के पिता नरेश गुप्ता का कहना है कि जिस मामले में हम लड़ाई लड़ रहे है ये उसका फैसला नहीं है। कानून अपना काम कर रहा हैं। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है। वो सही है। मगर जिस तरह का अपराध किया गया है। उस हिसाब से सजा कम है। उन्हें भगवान और कानून पर पूरा भरोसा है बुधवार को नरेश गुप्ता और उसकी पुत्र वधु व मामले की गवाह वर्षा गुप्ता रोजाना की तरह दुकान पर गर्इ। इस दौरान उनकी दुकान पर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा ।मगर उन्होंने फैसला आने से पहले अपना मुंह नहीं खोला बल्कि जब आसाराम सहित तीन आरोपियों पर कोर्ट ने दोष सिद्ध किया गया। तो दोनों खुश नजर आये।