मुजफ्फरनगर

Video: ढाई साल की बच्ची से रेप के बाद हत्यारोपी को दी ऐसी सजा, परिवार ने कहा- अब मिला इंसाफ

मुख्य बातें

दो साल पहले बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद आरोपी ने कर दी थी हत्या
घर में भाई के साथ खेलते समय आरोपी ने बच्ची को बनाया था शिकार
दो साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा

मुजफ्फरनगरAug 17, 2019 / 01:05 pm

Nitin Sharma

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र में दो साल पूर्व में ढाई साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी निर्मम तरीके हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने हत्यारे पर 55 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसमे 50 हज़ार पीड़ित परिवार को देने का फैसला सुनाया है। इस फैसले पर परिवार ने कहा कि अब इंसाफ हुआ है।

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रेप के बाद हत्या कर आरोपी ने अलमारी डाल दिया था बच्ची का शव

दरअसल मामला जनपद शामली के थाना गढ़ी पुख़्ता क्षेत्र के गांव यूसुफपुर का है। जहां 10 अक्टूबर 2017 को गांव के ही युवक लक्ष्मण ने घर में खेल रही ढाई वर्ष की मासूम बच्ची को टॉफी देने के बहाने घर से ले जाकर बेरहमी से बलात्कार किया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को अलमारी में बंद कर दिया। लापता हुई बच्ची को पुलिस ने बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विशेष अदालत ने दो साल बाद सुनाया फैसला

मामला कोर्ट में चल रहा था। इस सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत पोक्सो ने आरोपी युवक लक्ष्मण को दोषी करार देते हुए, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने हत्यारे पर 55 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। इसमें जुर्माने की रकम में से 50 हज़ार रुपए पीडि़त परिजन को दिलाने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई एडीजे 8 विशेष अदालत पोक्सो के न्यायधीश राजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। वहीं मामले में बच्ची के परिजनों ने इसे इंसाफ की जीत बताया और कहा कि उन्हें 2 साल में इंसाफ मिला है।

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