वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें-मुजफ्फरनगर पहुंचे शिवपाल यादव ने कर दिया बड़ा खुलासा
यह था मामला अब सुनार्इ गर्इ सजा
दरअसल इस मामले में सरकारी वकील संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 मई 2014 को अमेरिका से एक 20 वर्षीय युवती दिल्ली आई थी। उसने दिल्ली से ऋषिकेश जाने के लिए एक टूरिस्ट टैक्सी किराये पर बुक की थी। दिल्ली से निकलने के एक डेढ़ घंटे बाद ही टैक्सी चालक समय सिंह ने विदेशी युवती से टैक्सी में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। रात्रि 12 बजे के आसपास टैक्सी चालक समय सिंह द्वारा मुज़फ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहे पर टैक्सी को एक ढाबे पर रोका गया। जिसके बाद युवती ने खुद को असुरक्षित समझते हुए टैक्सी से छलांग लगा दी और चिल्लाना शुरू कर दिया। उस समय मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था ।
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सजा सुनकर हैरान रह गये लोग
इस मामले में पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा 354 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी टैक्सी चालक समय सिंह को जेल भेज दिया था। तभी से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।गुरुवार को एसीजेएम प्रथम की कोर्ट के जज शैलेन्द्र सिंह ने आरोपी समय सिंह को 5 साल का कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना घोषित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी समय सिंह को पुलिस कस्टडी में सौंप कर जेल भेज दिया है।