मुजफ्फरनगर

CAA हिंसाः जेल में बंद 14 आरोपियों की जमानत मंजूर

Highlights- मुजफ्फरनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए भेजा था 14 आरोपियों को जेल- जिला न्यायाधीश ने आरोपियों की अर्जी मंजूर करते हुए दो-दो जमानती दाखिल करने को कहा- हिंसक प्रदर्शन के साथ ही पुलिस ने लगाए हैं गंभीर आरोप

मुजफ्फरनगरJan 18, 2020 / 02:52 pm

lokesh verma

मुजफ्फरनगर. नागरिकता संसोधन एक्ट (Citizenship Amendment Act) के विरोध में 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के भड़की हिंसा के मामले में जेल भेज गए 14 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है। जिला न्यायाधीश संजय कुमार पचौरी की अदालत ने इन आरोपियों की अर्जी मंजूर करते हुए एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने को कहा है।
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उल्लेखनीय है कि सीएए के विरोध में मुजफ्फरनगर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद लोगों ने सड़क पर उतरते हुए जमकर हिंसक प्रदर्शन किया था। उस दौरान लोगों ने सरकारी संपत्ति के साथ ही निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने वीडियो के आधार पर सैकड़ों लोगों को चिन्हित करते हुए जेल भेज दिया था। इसी तरह मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।
सीएए के विरोध में हिंसा के मामले में जिला न्यायालय संजय कुमार पचौरी की अदालत ने जेल भेजे गए 14 आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। बता दें कि इन सभी आरोपियों को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इन सभी आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट भी नामजद दर्ज है। कोर्ट ने जिन 14 आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर की है, उनके नाम शाहनवाज, वसीम राजा, नौमान, वसीम, आसिफ, शावेज, सरताज, जीशान, शहजाद, कलीम, शहजाद, शाहिद, इकराम और दिलशाद है।
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