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ऐसे मंजूर होगा दावा
पोस्टऑफिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक आदेश जारी कर अपनी बचत योजनाओं में किसी मृतक के पैसों पर दावा करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों (अथॉरिटीज) की शक्ति में सुधार किए हैं। इस आदेश में किसी नॉमिनी के रजिस्टर न होने और कोई कानूनी प्रमाण उपलब्ध न होने सबंधी आदेश भी शामिल है। इसके मुताबिक अगर पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वाले किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसने किसी को खाते या निवेश का नॉमिनी नहीं बनाया है तो निवेशित रकम के आधार पर अलग-अलग प्राधिकारी बिना कानूनी साक्ष्य के ही दावे को मंजूर कर सकते हैं।
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6 महीने के अंदर स्वीकार करना होगा दावा
नए नियम के मुताबिक कोई उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत की प्रति या मृतक की संपत्ति का कोई पत्र नहीं मिलने पर भी अब अथॉरिटीज के पास यह अधिकार होगा कि व्यक्ति की मौत के 6 महीने बाद बिना किसी कानूनी सबूत के पैसे के दावे को स्वीकार कर लें। यह नियम सभी कोर-बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) और नॉन-सीबीएस डाकघरों के लिए लागू होगा। यह आदेश नए और लंबित दोनों ही प्रकार के दावों पर लागू होगी।
कौन कितनी रकम के दावे का करेगा निपटारा
1. टाइम स्केल डिपार्टमेंटल सब-पोस्टमास्टर 5,000
2. लोअर सेलेक्शन ग्रेड/पीएम ग्रेड-1 में सब पोस्टमास्टर 10,000
3. हायर सिलेक्शन ग्रेड (सभी नॉन गैजेटेड)/पीएम ग्रेड-2 और 3 में सब-पोस्टमास्टर्स/डिप्टी पोस्टमास्टर/पोस्टमास्टर 25,000
4. पोस्ट ऑफिस के डिप्टी पोस्टमास्टर/सीनियर पोस्टमास्टर/डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर/सुपरिटेंडेंट/डिप्टी सुपरिटेंडेंट (सभी राजपत्रित ग्रुप-बी) 1,00,000
5. जीपीओ/मुख्यालय में चीफ पोस्टमास्टर, डाकघर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट (सभी राजपत्रित ग्रुप-ए) 2,5,0000
6. डायरेक्टर हेडक्वार्टर/रीजनल डायरेक्टर/डायरेक्टर (जीपीओ) 3,75,000
7. चीफ पोस्टमास्टर्स जनरल/पोस्टमास्टर्स जनरल 5,00,000
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