वहीं इस मामले में सह आरोपी शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत खुद कोर्ट में पेश हुए थे। तब दोनों नेताओं की तरफ से कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी।
क्या है मामला?
लोकसभा सांसद राहुल शेवाले ने यह शिकायत शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ (Saamana) में प्रकाशित एक लेख को लेकर दर्ज कराई थी। ठाकरे ‘सामना’ के मुख्य संपादक हैं और राउत कार्यकारी संपादक हैं। शेवाले के एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने पर ‘सामना’ में लेख लिख उनकी आलोचना की गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल शेवाले का दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनियों में बड़ा निवेश है। इसी के बाद शेवाले ने ठाकरे और राउत के खिलाफ याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने कहा कि इस लेख से उनकी बदनामी हुई है।
100 करोड़ का मानहानि का केस ठोका
29 दिसंबर 2022 को सामना के हिंदी और मराठी संस्करण में प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया कि राहुल शेवाले की दुबई के साथ-साथ पाकिस्तान के कराची में भी रियल एस्टेट लॉबी से संबंध है। इस लेख को लेकर शेवाले ने 3 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा और लेख में किए गए दावों का स्रोत पूछा। इस पर सामना की ओर से जवाब दिया गया कि यह लेख इंटरनेट पर एक महिला के दावे और अन्य जानकारियों के आधार पर लिखी गयी है।
क्या है मामला?
लोकसभा सांसद राहुल शेवाले ने यह शिकायत शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ (Saamana) में प्रकाशित एक लेख को लेकर दर्ज कराई थी। ठाकरे ‘सामना’ के मुख्य संपादक हैं और राउत कार्यकारी संपादक हैं। शेवाले के एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने पर ‘सामना’ में लेख लिख उनकी आलोचना की गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल शेवाले का दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनियों में बड़ा निवेश है। इसी के बाद शेवाले ने ठाकरे और राउत के खिलाफ याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने कहा कि इस लेख से उनकी बदनामी हुई है।
100 करोड़ का मानहानि का केस ठोका
29 दिसंबर 2022 को सामना के हिंदी और मराठी संस्करण में प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया कि राहुल शेवाले की दुबई के साथ-साथ पाकिस्तान के कराची में भी रियल एस्टेट लॉबी से संबंध है। इस लेख को लेकर शेवाले ने 3 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा और लेख में किए गए दावों का स्रोत पूछा। इस पर सामना की ओर से जवाब दिया गया कि यह लेख इंटरनेट पर एक महिला के दावे और अन्य जानकारियों के आधार पर लिखी गयी है।
इस जवाब के बाद शिवसेना नेता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई और बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा भी दायर किया है। उन्होंने ‘सामना’ में छपे मूल लेख को सबूत के तौर पर पेश किया।