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उद्धव ठाकरे और संजय राउत को झटका, 100 करोड़ के मानहानि मामले में कोर्ट ने नहीं मानी बात, याचिका खारिज

Uddhav Thackeray Sanjay Raut Defamation Case: शिवसेना सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत आरोपी है।

मुंबईOct 26, 2023 / 07:12 pm

Dinesh Dubey

उद्धव ठाकरे और संजय राउत

Rahul Shewale Defamation Case: शिवसेना (यूटीबी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत को राहुल शेवाले मानहानि मामले में झटका लगा है। गुरुवार को अदालन ने इस मामले में दायर उनकी आरोपमुक्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में दोनों नेताओं को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है।

9 नवंबर तक सुनवाई स्थगित

मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिवसेना (शिंदे गुट) सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी। इस मामले में कोर्ट पहले ही दलील दर्ज कर चुका है और इस मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जमानत दी गई है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अगली सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा।
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उद्धव ने आरोपों से किया इनकार

शिवसेना सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना ठाकरे गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत आरोपी है। अगस्त महीने में हुई मामले की सुनवाई में उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। साथ ही दावा किया था कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। ठाकरे को स्वास्थ्य कारणों की वजह से शारीरिक उपस्थिति से छूट दी गई है।
वहीं इस मामले में सह आरोपी शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत खुद कोर्ट में पेश हुए थे। तब दोनों नेताओं की तरफ से कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

क्या है मामला?

लोकसभा सांसद राहुल शेवाले ने यह शिकायत शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ (Saamana) में प्रकाशित एक लेख को लेकर दर्ज कराई थी। ठाकरे ‘सामना’ के मुख्य संपादक हैं और राउत कार्यकारी संपादक हैं। शेवाले के एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने पर ‘सामना’ में लेख लिख उनकी आलोचना की गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल शेवाले का दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनियों में बड़ा निवेश है। इसी के बाद शेवाले ने ठाकरे और राउत के खिलाफ याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने कहा कि इस लेख से उनकी बदनामी हुई है।

100 करोड़ का मानहानि का केस ठोका

29 दिसंबर 2022 को सामना के हिंदी और मराठी संस्करण में प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया कि राहुल शेवाले की दुबई के साथ-साथ पाकिस्तान के कराची में भी रियल एस्टेट लॉबी से संबंध है। इस लेख को लेकर शेवाले ने 3 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा और लेख में किए गए दावों का स्रोत पूछा। इस पर सामना की ओर से जवाब दिया गया कि यह लेख इंटरनेट पर एक महिला के दावे और अन्य जानकारियों के आधार पर लिखी गयी है।
इस जवाब के बाद शिवसेना नेता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई और बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा भी दायर किया है। उन्होंने ‘सामना’ में छपे मूल लेख को सबूत के तौर पर पेश किया।

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