स्पेशल जज वीवी वीरकर ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में 36 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और जेल के साथ उस पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी द्वारा बच्चे पर किए गए अपराध को गंभीर माना है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी के खिलाफ लगे सभी आरोप सही हुए।
अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि आरोपी और पीड़िता ठाणे के भिवंडी शहर में एक ही इलाके में रहते थे। पीड़िता, उसका भाई और बहन 14 अक्टूबर 2018 को प्रसाद लेने के लिए एक मंदिर गए थे। इस बीच आरोपी ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक दिलाने के बहाने अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
बाद में पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। जिन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।