उद्धव गुट के पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर को मॉरिस ने ‘फेसबुक लाइव’ के दौरान गोली मारी। इस घटना से हड़कंप मच गया। कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर खूब आरोप लगाए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड की जांच के लिए दो टीमें गठित की है।
क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद मॉरिस के बॉडीगार्ड अमरेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि मिश्रा के पिस्तौल से ही गोलीबारी की गई थी। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने दिन में पूछताछ के लिए अमरेंद्र मिश्रा को हिरासत में लिया था।
मॉरिस नोरोन्हा के बॉडीगार्ड अमरेंद्र मिश्रा के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 29 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मॉरिस ने जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया उसका लाइसेंस मिश्रा के पास था।
पुलिस ने 40 वर्षीय मॉरिस की पत्नी समेत उनके परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं। जांच में पता चला है कि मॉरिस की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के नेता अभिषेक घोसालकर से सियासी दुश्मनी थी। मॉरिस के खिलाफ हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए है. एक बार वह पांच महीने जेल में बंद था। मॉरिस को शक था कि अभिषेक ने ही उसे बलात्कार के मामले में फंसाया है। वह मुंबई के दहिसर-बोरीवली इलाके में एक एनजीओ चलाता था।
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