महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राउत करीबी सहयोगी हैं। इसलिए ठाकरे ने आर्थर रोड जेल अथॉरिटी से संजय राउत से जेलर रूम में मिलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जेल अथॉरिटी ने इनकार कर दिया। जेल अथॉरिटी कहा कि ठाकरे को राउत से मिलने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद भी यह मुलाकात जेलर के कमरे में बिल्कुल भी नहीं हो सकती है।
सामान्य कैदी की तरह मिलना होगा- जेल प्रशासन आर्थर रोड जेल प्रशासन ने कहा, “उन्हें उसी तरह से मिलना होगा जैसे सामान्य कैदी जाली के दूसरी तरफ से मिलते हैं और उसके लिए भी अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है।” वहीँ, एक जेल अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है।
शिवसेना नेता ने किया था फोन मिली जानकारी के मुताबिक, उद्धव ठाकरे के करीबी शिवसेना नेता ने आर्थर जेल प्रशासन को फोन कर कहा था कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत से सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलने दिया जाए, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी।
जेल अधीक्षक ने कहा, ”अगर आपको मिलना है तो वैसे ही मिलना पड़ेगा जैसे बाकी लोग सभी कैदियों से मिलते हैं और उसके लिए भी आपके पास कोर्ट की अनुमति होनी चाहिए।” यह कहते हुए जेल अधिकारी ने संजय राउत से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले (Patra Chawl Land Scam Case) में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 19 सितंबर तक बढ़ाया है। राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 1 अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था।