आरबीआई के अधिकारिक बयान के मुताबिक, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग नियम के खिलाफ काम किया है। रिजर्व बैंक द्वारा लोन संबंधित जारी निदेशों का उल्लंघन करने पर सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर 23 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
हालांकि, इस फैसले से सारस्वत बैंक के खाता धारक प्रभावित नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा, यह कार्रवाई बैंक के विनियामकीय अनुपालन में कमियों के कारण की गयी है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है, 31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से पता चला कि बैंक ने एक उधारकर्ता कंपनी को स्वीकृत क्रेडिट सुविधा को नवीनीकृत (Renewed) किया था, जबकि बैंक का एक निदेशक उस कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक के पद पर था. इससे रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन हुआ। जिसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया।