मुंबई

पुणे में पोर्शे कार से 2 लोगों को रौंदने वाले नाबालिग को मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Pune Porsche Accident : पुणे कार दुर्घटना मामले में मुम्बे आरोपी किशोर की चाची ने उसकी रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मुंबईJun 25, 2024 / 03:53 pm

Dinesh Dubey

Pune Car Accident Case : महाराष्ट्र के पुणे शहर में लक्जरी कार ‘पोर्शे’ से पिछले महीने दो इंजीनियरों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मुख्य आरोपी किशोर की जमानत याचिका उसकी चाची की ओर से दाखिल की गई थी।

किशोर सदमे में है…

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा था कि दुर्घटना में अपनों को खोने वाला पीड़ित परिवार सदमे में हैं। लेकिन शराब के नशे में हादसे को अंजाम देने वाला किशोर भी सदमे में है। स्वाभाविक रूप से इसका असर उसके दिमाग पर पड़ा होगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज (25 जून) याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। पुणे हिट एंड रन कांड के मुख्य आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 25 जून तक सुधार गृह भेजा है।
यह भी पढ़ें

पुणे के अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन? छोटा राजन का क्यों आया नाम

उधर, नाबालिग आरोपी के माता-पिता को पुणे की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। किशोर के पिता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी अग्रवाल भी इसी मामले में जेल में है। हादसे के बाद ससून अस्पताल में भेजे गए नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल में कथित हेरफेर के आरोप में दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है।
पिछले हफ्ते जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 वर्षीय आरोपी की रिमांड 25 जून तक बढ़ा दी थी। मालूम हो कि पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई को पोर्शे कार से हुए हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरो अनीस अहुदिया (24) और अश्विनी कोस्टा (24) की मौत हुई थी। दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे और काम के सिलसिले में पुणे में रह रहे थे।
पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय रिएल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा नशे की हालत में लग्जरी कार चला रहा था। पुलिस ने दुर्घटना के बाद 17 साल 8 महीने के आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया, लेकिन उसे मामूली शर्तों पर जमानत मिल गई। इसका भारी विरोध हुआ तो पुलिस और सरकार एक्शन मोड में आ गई। जिसके बाद नाबालिग आरोपी को बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया।
पुलिस ने इस हादसे को लेकर तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अग्रवाल परिवार के चार सदस्य शामिल हैं। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल और पिता विशाल अग्रवाल ब्लड सैंपल में हेराफेरी के आरोप में पुलिस हिरासत में हैं, जबकि दादा सुरेंद्र अग्रवाल अपने पोते के बजाय अपराध की जिम्मेदारी लेने के लिए परिवार के ड्राइवर का अपहरण करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं।

Hindi News / Mumbai / पुणे में पोर्शे कार से 2 लोगों को रौंदने वाले नाबालिग को मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.