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Public Holiday: 15 और 20 नवंबर को अवकाश घोषित, स्कूल और कार्यालय रहेंगे बंद, आदेश जारी

Public Holiday in November : आदेश के अनुसार, सभी प्रतिष्ठानों, व्यवसायों और अन्य कार्यस्थलों को 20 नवंबर को अपने कर्मचारियों को छुट्टी देना अनिवार्य है।

मुंबईNov 09, 2024 / 06:43 am

Dinesh Dubey

Public Holiday in Maharashtra : महाराष्ट्र में दीपावली की कई दिनों की छुट्टी मिलने के बाद अब फिर से लगातार तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इसी महीने विधानसभा चुनाव होने है, इसके लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 नवंबर को छुट्टी रहेगी। इससे पहले 15 नवंबर शुक्रवार के दिन भी गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti Holiday) की सार्वजनिक छुट्टी है। यानी 15 और 20 नवंबर को मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।
महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे और तीन दिन बाद 23 नवंबर को वोटो की गिनती होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित (Public Holiday Declared On Polling Day) किया गया।
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बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) की सीमा के अंदर आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, व्यवसायों और अन्य कार्यस्थलों को 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अपने कर्मचारियों को छुट्टी देना अनिवार्य है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के तहत नियोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी।
Public Holiday Declared On Polling Day in Maharashtra


मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति जनता या उनके प्रतिष्ठान के लिए खतरा पैदा कर सकती है, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह सभी नियोक्ताओं पर सख्ती से लागू होगा।
एक आदेश में कहा गया है, नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करना होगा और यह नियम सभी औद्योगिक क्षेत्रों, निगमों, कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, तो कम से कम चार घंटे की छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना होगा।

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