मिली जानकारी के मुताबिक, गलत सूचना फैलाकर किसानों को गुमराह करने के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लाडकी बहीन योजना और किसानों को दी जाने वाली मदद के बारे में गलत जानकारी फैलाने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है।
संभाजीनगर वालुंज एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में आव्हाड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सरकार के एक जीआर का कथित तौर पर गलत संदर्भ देते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अब आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों को मदद देना बंद कर दिया है।
एनसीपी नेता आव्हाड ने इस जीआर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आज दावा किया कि आलोचना के बाद सरकार ने अपना फैसला तुरंत पलट दिया है। उधर, राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा कि किसान परिवारों को मिलने वाली मदद को रोका नहीं गया है। यह खबर गलत है।