मोटर वीइकल ऐक्ट में ये लिखा है कि यदि कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता है, भले ही वह गाड़ी में पीछे ही क्यों न बैठा हो, तो पुलिस उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। इस ऐक्ट के बारे में आम लोगों के साथ अमूमन पुलिस वालों को भी जानकारी नहीं रहती।
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जिसकी वजह से पुलिस बिना बेल्ट के पीछे बैठकर सफर करने वालों पर कभी कोई एक्शन नहीं लेती है। तीन दिन पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोल की पालघर के पास एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह पिछली सीट पर थे। लेकिन, साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इसी वजह से बहुत तेज झटका लगने से उनकी मौत हो गई। इस कार में आगे अनहिता पंडोल और डरायस पंडोल थे। उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी। जिसकी वजह से उनका एयरबैग खुल गया और उनकी जान बच गई। जानकारों के मुताबिक, सीट बेल्ट और एयर बैग आपस में जुड़े होते हैं। सीट बेल्ट लगी हो, तभी हादसे के दौरान एयर बैग खुलता है।